संविदा अनुदेशकों की कार्यावधि में बदलाव को चुनौती, यूपी सरकार से जवाब तलब प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों की संविदा अवधि में किए गए संशोधन संबंधी शासनादेश की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने महराजगंज के राकेश पटेल की याचिका को विचारणीय मानते हुए दिया है। याचिका के अनुसार अभी तक 11 माह की संविदा पर अनुदेशकों की संविदा नियुक्ति की जाती थी। शासनादेश जारी कर इस अवधि में 15 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 11 माह 15 दिन की संविदा अवधि कर दी गई है, लेकिन इसमें शर्त जोड़ दी गई है कि सर्दियों की छुट्टी 31 दिसम्बर 2022 से 14 जनवरी 23 तक का मानदेय नहीं मिलेगा। 15 जून 2022 के शासनादेश को याचिका में चुनौती दी गई है। याचिका की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी। HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Court No. - 33 Case :- WRIT - A No. - 13513 of 2022 Petitioner :- Rakesh Patel And 2 Others Respondent :- State Of U.P. And 3 Others Co...