छात्रवृत्ति चाहे राज्य दे या केंद्र सरकार, आधार हुआ अनिवार्य
प्रयागराज। भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति में इस बार आधार अनिवार्य कर दिया गया है। आधार न होने की दशा में छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ही नहीं कर सकेंगे। 2020- 21 के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। आधार नंबर का वेरिफिकेशन न होने पर फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
आधार बेस भुगतान की प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि जाएगी। छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से मैप होना चाहिए। छात्रवृत्ति को आधार बनवाना होगा, आधार को बैंक से लिंक कराएं। हाईस्कूल अंकपत्र- प्रमाण पत्र में दर्ज नाम ही आधार में होने चाहिए। जन्मतिथि गलत है तो अपडेट कराएं। आधार नंबर, नाम, पिता या पति का नाम, लिंग और जन्मतिथि का सत्यापन होने के के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। इसे भरने के बाद ही फॉर्म सबमिट होगा।
source http://www.primarykamaster.in/2020/07/blog-post_397.html
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