फीस माफी पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के समय तक बारहवीं तक के विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ किए जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकार अफसरों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले को समान मुद्दे पर दायर की गई एक अन्य याचिका के साथ जोड़कर एक साथ सुनवाई के लिए 18 जून को पेश करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायामूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने बुधवार को चेंबर में यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद दिया। याची का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से अधिकांश अभिभावकों की आमदनी या तो खत्म हो गई है या फिर काफी कम हो गयी है। ऐसे में उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को ही पूरा कर पाना भारी पड़ रहा है।
ऐसे में प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यार्थियों की फीस माफ की जानी चाहिए। यह व्यवस्था करने के निर्देश राज्य सरकार को देने की गुजरिश याचिका में की गई है। उधर, सरकारी वकील एपी श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि फीस के मुद्दे पर एक अन्य याचिका पर सुनवाई 18 जून को नियत है।
इस पर अदालत ने मौजूदा जनहित याचिका को अन्य याचिका के साथ जोड़कर एक साथ सुनवाई लिए 18 जून को पेश किए जाने के निर्देश दिए ब्यूरो
source http://www.primarykamaster.in/2020/05/blog-post_989.html
Comments
Post a Comment