Skip to main content

भुगतान के मामले को लेकर बलिया के डीआईओएस रहे बृजेश मिश्र के खिलाफ वारंट

भुगतान के मामले को लेकर बलिया के डीआईओएस रहे बृजेश मिश्र के खिलाफ वारंट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश के बावजूद उपस्थित न होने पर बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक रहे बृजेश मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।



यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बलिया के विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रिटायर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विजयेंद्र कुमार राम की याचिका पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार याची को विद्यालय प्रबंध समिति ने वर्ष 1975 में नियुक्त किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 2010 में याची के वेतन को इस आधार पर अवरुद्ध कर दिया था कि उसकी नियुक्ति गैर सृजित पद पर की गई थी। 


उसके बाद ध्रुव नारायण सिंह केस में हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर विद्यालय में सृजित पदों की जांच की गई थी। 2016 में हुई विभागीय जांच में विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित पांच पदों के सापेक्ष तीन कर्मचारी कार्यरत पाए गए थे। याची के अतिरिक्त अन्य दो कर्मचारियों को राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा था। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को वेतन भुगतान के संबंध में दिए गए याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय न लिए जाने पर याचिका की गई। हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आठ सप्ताह में याची के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। 


डीआईओएस के आदेश न करने पर याची ने अवमानना याचिका की, जिसके क्रम में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि विभाग ने याची को वेतन भुगतान करने का फैसला लिया है। उसके बाद 2020 में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र ने याची की नियुक्ति को गैर सृजित पद पर होने के कारण अवैध ठहराते हुए एरियर देने से मना कर दिया।


कोर्ट ने पाया कि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्र ने अपने पूर्ववर्ती अधिकारी भास्कर मिश्र के आदेश को पलट दिया है। उस आदेश के आधार पर ही भास्कर मिश्र को अवमानना की कार्यवाही से मुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि डीआईओएस बृजेश मिश्र ने अपने आदेश से अवमानना न्यायालय के निर्णय को पलटने का कुप्रयास किया है। 


कोर्ट ने बलिया में तैनात रहे दोनों अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पूर्व डीआईओएस भास्कर मिश्र ने अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि याची को एरियर भुगतान किया जा चुका है। वहीं भास्कर मिश्र के उपस्थित ना होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही सीजेएम बलिया को बृजेश मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।


source http://www.primarykamaster.in/2022/06/blog-post_13.html

Comments

Popular posts from this blog

प्राथमिक शिक्षक संघ ने कोरोना काल में माह अप्रैल से 16 मई 2021 तक मृत 1621 शिक्षक-कर्मचारी की सूची की जारी

प्राथमिक शिक्षक संघ ने कोरोना काल में माह अप्रैल से 16 मई 2021 तक मृत 1621 शिक्षक-कर्मचारी की सूची की जारी   source http://www.primarykamaster.in/2021/05/16-2021-1621.html

एक दिन का वेतन काटने के प्रा0शि0संघ के प्रस्ताव को जू0हा0 (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने किया खारिज, मुख्य सचिव को पत्र लिख वेतन कटवाने से किया स्पष्ट इनकार

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/3yIhjLL

फतेहपुर : आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव भव्य रूप में मनाए जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी, देखें

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/3fNWTJd