सड़क की ओर खिड़की खुली तो विद्यालय नहीं बनेगा यूपी बोर्ड का परीक्षा केंद्र, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को नियम में छूट
सड़क की ओर खिड़की खुली तो विद्यालय नहीं बनेगा यूपी बोर्ड का परीक्षा केंद्र, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को नियम में छूट
प्रयागराज : यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए इस बार वह विद्यालय केंद्र नहीं बनाए जाएंगे जिनकी खिड़की सार्वजनिक सड़क या फिर संकरी गली में खुलती होगी। इन स्कूलों को असुरक्षित पर्यवेक्षण की सूची में रखा गया है, हालांकि राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इस नियम में छूट दी गई है।
इसी क्रम में जिन वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधन व प्रधानाचार्य के बीच विवाद होगा उन्हें भी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी प्रबंधकीय विवाद होने तथा प्राधिकृत नियंत्रक न होने पर भी स्कूलों का केंद्र नहीं बनाया जाएगा।जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि स्कूलों के भौतिक सत्यापन करने के दौरान यह भी देखा गया है कि सभी स्कूलों के मुख्य प्रवेश द्वार व शिक्षण कक्ष, प्रशासनिक कक्ष के बीच कोई हाईटेंशन तार तो नहीं गुजरा है? अब शासन स्तर पर तय होगा कि किन को केंद्र बनाया जाए। सभी केंद्रों की सूची 11 जनवरी को जारी की जाएगी। उसके अनुसार ही बोर्ड परीक्षा की तैयारियां होंगी।
source http://www.primarykamaster.in/2020/12/blog-post_80.html
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