प्राइवेट बेसिक स्कूलों की मान्यता में घपला, जांच मे दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों को बचाने में जुटे है विभागीय अधिकारी
प्राइवेट बेसिक स्कूलों की मान्यता में घपला, जांच मे दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों को बचाने में जुटे है विभागीय अधिकारी
अयोध्या : जिले के निजी जूनियर व प्राइमरी स्कूलों को नियमों को दरकिनार कर मान्यता देने के मामले में अब तक पटल निरीक्षक के निलंबन के आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी है। साल 2018-19 और 2019-20 में हुए घोटाले में शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह एडी बेसिक और बीएसए के बीच दोषी बीईओ के नाम पता लगाने को लेकर खानापूरी ही चल रही है। इस मामले में हुई जांच में तत्कालीन बीएसए अमिता सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी और पटल लिपिक दोषी पाए गए थे। तीन सदस्यीय कमिटी ने 263 स्कूलों की जांच में 84 स्कूलों की मान्यता जारी करने में गंभीर वित्तीय और अन्य अनियमितताओं की बात कही थी।
डीएम एके झा के आदेश पर सितंबर-2019 में हुई जांच के बाद रिपोर्ट में तत्कालीन बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारियों और लिपिक गया प्रसाद को निलंबित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। इसके बाद 6 फरवरी 2020 को डीएम ने यह रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भेजी दी थी। रिपोर्ट के आधार पर डीजी (स्कूल शिक्षा) ने एडी बेसिक अयोध्या को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। हालांकि, अभी तक केवल लिपिक को ही सस्पेंड किया गया है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि घोटाले में दोषी पाए गए बीईओ के नाम को लेकर अब लिखा-पढ़ी की जा रही है। बीएसए बीईओ का नाम एडी बेसिक को नही भेज पाएं है।
आरोपित अधिकारियों के नाम नहीं भेजे
एडी बेसिक अयोध्या रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि बीएसए से आरोपित बीईओ का नाम 6 फरवरी 2020 को मांगा गया है। 10 फरवरी को उन्होंने सभी बीईओ के नाम की सूची भेज दी लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन-कौन से बीईओ आरोपित हैं। 19 मई को बीएसए दो रीमाइंडर भेजा गया है। बीएसए से रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपपत्र बना कर पत्रावली शिक्षा महानिदेशक को भेज दी जाएगी।
मेरे स्तर से कोई कार्रवाई बाकी नहीं
इस मामले में बीएसए संतोष कुमार देव पांडेय ने बताया कि मान्यता को लेकर जांच बाकी स्कूलों की तीन सदस्यीय कमिटी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जिन 84 स्कूलों की मान्यता देने में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट आ चुकी है उस मेरे स्तर पर कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। दोषियों पर कार्रवाई करने का प्रकरण एडी बेसिक स्तर का मामला है।
source http://www.primarykamaster.in/2020/06/blog-post_973.html
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