हाईकोर्ट : NIOS के डीएलएड डिप्लोमाधारक को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद को निर्देश दिया है कि एनआईओएस से डीएलएड में डिप्लोमाधारक याची को 6 हफ्ते में नियुक्ति आदेश जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दीपक कुमार शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ। एनआईओएस से प्रशिक्षण का डिप्लोमा करने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। एनसीटीई के अधिवक्ता ने कहा कि एनआईओएस से डिप्लोमा को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मान्यता दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति न देने का औचित्य नहीं है।
source http://www.primarykamaster.in/2021/10/nios.html

Comments
Post a Comment