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वित्तविहीन स्कूल खोलना है तो रखे योग शिक्षक, मान्यता की शर्तों में भी होगा परिवर्तन

वित्तविहीन स्कूल खोलना है तो रखे योग शिक्षक, मान्यता की शर्तों में भी होगा परिवर्तन


राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में योग प्रशिक्षक रखने की तैयारियों के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग नए वित्तविहीन स्कूलों की मान्यता की शर्तों में भी परिवर्तन करने जा रहा है। सरकार के योग शिक्षा को बढ़ावा देने के वादे को पूरा करने के मकसद से अब उन्हीं वित्तविहीन स्कूलों को मान्यता दी जाएगी, जहां योग शिक्षक तैनात होंगे।



मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाली संस्थाओं को योग शिक्षक का ब्योरा भी देना होगा। शैक्षिक योग्यता आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए। इस संबंध में यूपी बोर्ड की मान्यता शर्तों में बदलाव किया जा रहा है जो कि अगले वर्ष से प्रभावी होगा। क्योंकि इस साल मान्यता के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई को समाप्त हो चुकी है। शासन में एक अगस्त को हुई बैठक में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेन्द्र देव को यह प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान में संचालित वित्तविहीन स्कूलों में योग शिक्षक किस प्रकार रखा जाए।


दो साल से जारी नहीं हुई हाईस्कूल की मान्यता

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी शर्तें पूरी करने एवं आवश्यक संसाधन होने के बावजूद दो साल से मान्यता आदेश जारी नहीं किया है। 2020 में आवेदन करने वाले 100 से अधिक नए हाईस्कूलों को मान्यता जारी नहीं की गई। 2021 में आवेदन करने वाले स्कूलों को मान्यता भी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन के बाद नए हाईस्कूलों को मान्यता जारी होगी।



source http://www.primarykamaster.in/2022/08/blog-post_10.html

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